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जशपुर में नाबालिग से दुष्कर्म का मामला, आरोपी बालक को बाल संप्रेषण गृह भेजा गया

करडेगा चौकी क्षेत्र का मामला, पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दर्ज किया POCSO एक्ट के तहत अपराध

जशपुर जिले के करडेगा चौकी क्षेत्रांतर्गत एक गांव में नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। इस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी विधि से संघर्षरत बालक को अभिरक्षा में लेकर बाल संप्रेषण गृह भेज दिया है।

पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, घटना 15 मार्च 2026 की है, जब पीड़ित बालिका अपने परिजनों के साथ एक रिश्तेदार के यहां आयोजित जन्मदिन कार्यक्रम में गई थी। इसी दौरान आरोपी बालक ने मौके का फायदा उठाकर बालिका को बहला-फुसलाकर एकांत स्थान पर ले जाकर अनाचार किया।

घटना के बाद परिजनों द्वारा गांव स्तर पर चर्चा के उपरांत 15 अप्रैल 2026 को चौकी करडेगा में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी के खिलाफ BNS की धारा 65(2) एवं POCSO एक्ट की धारा 5(D) के तहत अपराध पंजीबद्ध किया।

जांच के दौरान पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया गया तथा पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर आरोपी बालक को उसके घर से हिरासत में लिया गया। पूछताछ में आरोपी द्वारा अपराध स्वीकार करने पर उसे निर्धारित समय-सीमा के भीतर बाल संप्रेषण गृह भेज दिया गया।

इस कार्रवाई में चौकी प्रभारी करडेगा सहायक उप निरीक्षक टेकराम सारथी, सहायक उप निरीक्षक प्रेमिका कुजूर, आरक्षक पंकज तिर्की, रामबृक्ष भगत एवं कुलरंजन एक्का की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

वहीं, डॉ लाल उमेद सिंह ने बताया कि जशपुर पुलिस बच्चों एवं महिलाओं से संबंधित अपराधों को लेकर बेहद संवेदनशील है और ऐसे मामलों में त्वरित व सख्त कार्रवाई की जा रही है।

Ibnul khan

Editor-in-chief

Jashpur times

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