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मानसिक रूप से दिव्यांग युवती से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास, कुनकुरी न्यायालय का फैसला

झूठी पहचान बताकर जंगल ले गया था आरोपी, वैज्ञानिक साक्ष्यों और प्रभावी विवेचना के आधार पर हुई सजा

जशपुर।

जशपुर जिले के कुनकुरी थाना क्षेत्र में वर्ष 2023 में मानसिक रूप से दिव्यांग युवती के साथ दुष्कर्म के मामले में न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, कुनकुरी ने 9 जुलाई 2026 को यह फैसला सुनाया।

पुलिस के अनुसार, 18 सितंबर 2023 को पीड़िता घर से शौच के लिए निकली थी। लौटते समय आरोपी अब्दुल हामिद (28 वर्ष) ने झूठी पहचान बताकर उसे बहला-फुसलाया और अपनी मोटरसाइकिल पर बैठाकर सुनसान जंगल ले गया, जहां उसकी इच्छा के विरुद्ध दुष्कर्म किया। घटना के बाद आरोपी ने जान से मारने की धमकी देकर पीड़िता को रास्ते में छोड़ दिया। बाद में पीड़िता ने परिजनों को घटना की जानकारी दी, जिसके आधार पर कुनकुरी थाने में मामला दर्ज किया गया।

विवेचना के दौरान पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल जब्त की। साथ ही चिकित्सीय परीक्षण, घटनास्थल निरीक्षण, गवाहों के बयान, न्यायालय में पीड़िता के कथन तथा एफएसएल रिपोर्ट सहित सभी आवश्यक वैज्ञानिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए।

साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत आजीवन कारावास एवं ₹1,000 अर्थदंड, धारा 366 के तहत 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं ₹500 अर्थदंड तथा धारा 419 के तहत 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं ₹500 अर्थदंड की सजा सुनाई।

डीआईजी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उमेद सिंह ने कहा कि जशपुर पुलिस महिलाओं, बालिकाओं एवं कमजोर वर्गों के विरुद्ध अपराधों के मामलों में जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य कर रही है। त्वरित, निष्पक्ष एवं वैज्ञानिक विवेचना के माध्यम से दोषियों को कानून के अनुसार कठोर सजा दिलाने के लिए पुलिस प्रतिबद्ध है।

इबनुल खान 

एडिटर जशपुर टाइम्स

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