झूठे विवाह के झांसे में लेकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 7 साल की सजा
कुनकुरी के चर्चित मामले में विशेष न्यायालय का फैसला, एससी/एसटी एक्ट में भी दोषी करार
जशपुर/कुनकुरी। विवाह का झूठा झांसा देकर युवती से दुष्कर्म करने के मामले में विशेष न्यायालय (अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम), जशपुर ने आरोपी मनोज कुमार पाण्डेय (43 वर्ष), निवासी बाराकाल, जिला सतना (मध्यप्रदेश) को दोषी ठहराते हुए 7 वर्ष के सश्रम कारावास एवं अर्थदंड की सजा सुनाई है। फैसला विशेष न्यायाधीश श्री सत्येन्द्र कुमार साहू ने 23 जुलाई 2026 को सुनाया।
पुलिस के अनुसार, पीड़िता ने थाना कुनकुरी में दर्ज शिकायत में बताया था कि वर्ष 2024 में उसकी पहचान आरोपी से एक निजी कंपनी में काम करने के दौरान हुई थी। आरोपी ने स्वयं को अविवाहित बताते हुए विवाह का झूठा वादा किया और इसी भरोसे पर उसके साथ प्रेम संबंध स्थापित कर कई बार शारीरिक संबंध बनाए।
शिकायत के अनुसार, 7 मार्च 2024 से 8 मई 2025 के बीच आरोपी ने कुनकुरी और राजनांदगांव में विभिन्न स्थानों पर विवाह का झांसा देकर पीड़िता का शारीरिक एवं मानसिक शोषण किया। आरोपी ने पीड़िता के साथ पति-पत्नी की तरह रहकर उसके बच्चे को भी अपना नाम दिया और पालन-पोषण का आश्वासन देता रहा।
बाद में पीड़िता को पता चला कि आरोपी पहले से विवाहित है और उसके बच्चे भी हैं। इसके बावजूद वह विवाह का झूठा भरोसा देता रहा। अंततः विवाह से इंकार करने पर पीड़िता ने थाना कुनकुरी में शिकायत दर्ज कराई।
मामले में थाना कुनकुरी ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 69 तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू की। विवेचना के दौरान दस्तावेजी, वैज्ञानिक एवं अन्य आवश्यक साक्ष्य एकत्रित कर न्यायालय में आरोप-पत्र प्रस्तुत किया गया।
सुनवाई के बाद न्यायालय ने अभियोजन पक्ष के मौखिक, दस्तावेजी एवं वैज्ञानिक साक्ष्यों को पर्याप्त मानते हुए आरोपी को BNS की धारा 69 के तहत 7 वर्ष के सश्रम कारावास एवं ₹1,000 अर्थदंड तथा एससी/एसटी एक्ट के तहत 3 माह के सश्रम कारावास की सजा सुनाई।
प्रकरण की विवेचना उप पुलिस अधीक्षक भावेश समरथ ने की। वहीं जिला अभियोजन अधिकारी सुरेश कुमार साहू, एडीपीओ विपिन शर्मा एवं विशेष लोक अभियोजक अजीत रजक की प्रभावी पैरवी से आरोपी को दोषसिद्ध कर कठोर सजा दिलाई गई।
IBNUL KHAN
EDITOR-IN-CHIEF
JASHPUR TIMES







