कांसाबेल के सागीभावना में 50 किलो गौमांस के साथ 5 आरोपी गिरफ्तार, न्यायिक रिमांड पर भेजे गए
ऑपरेशन शंखनाद के तहत पुलिस की कार्रवाई; मौके से लोहे का गड़ासा, गौवंश के अवशेष और मांस काटने में प्रयुक्त सामग्री जब्त, मामले की विवेचना जारी

कांसाबेल/जशपुर। जशपुर जिले में गौवंश से संबंधित अवैध गतिविधियों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए कांसाबेल पुलिस ने ग्राम सागीभावना के गिरजाटोली क्षेत्र में कथित गौवंश वध और मांस काटने के मामले में पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, कार्रवाई के दौरान लगभग 50 किलोग्राम गौमांस, लोहे का गड़ासा, प्लास्टिक का थैला, गौवंश का सिर, चार पैर, चमड़ी, पूंछ सहित अन्य अवशेष तथा मांस काटने में प्रयुक्त लकड़ी का गुटका जब्त किया गया। सभी पांच आरोपियों को 18 अक्टूबर 2026 को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया।
मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने की कार्रवाई
पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, 17 अक्टूबर 2026 को थाना कांसाबेल पुलिस को सूचना मिली थी कि ग्राम सागीभावना के फिलिममुड़ा पहाड़ के नीचे, एनोस के खेत के पास कुछ लोग गौवंश का वध कर मांस काट रहे हैं और उसका आपस में बंटवारा कर रहे हैं।
सूचना मिलने पर पुलिस टीम ने वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया और गवाहों के साथ मौके पर पहुंचकर घेराबंदी करते हुए कार्रवाई की। पुलिस के मुताबिक, घटनास्थल पर जकरियस तिग्गा मिला। मौके की जांच में कथित गौवंश वध और मांस काटे जाने से संबंधित साक्ष्य मिले।
पुलिस ने वहां से लगभग 50 किलोग्राम गौमांस, लोहे का गड़ासा और गौवंश के विभिन्न अवशेष जब्त किए। कार्रवाई के दौरान कुछ अन्य व्यक्ति अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए थे।
पूछताछ के बाद चार अन्य आरोपी गिरफ्तार
पुलिस के अनुसार, मौके पर मिले जकरियस तिग्गा से पूछताछ और विवेचना के दौरान अन्य लोगों की संलिप्तता सामने आई। इसके बाद 18 अक्टूबर को चार अन्य आरोपियों को पकड़कर गिरफ्तार किया गया।
गिरफ्तार आरोपियों की पहचान इस प्रकार है:
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जकरियस तिग्गा, उम्र 43 वर्ष
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मसीह दास उर्फ ईशु दास, उम्र 40 वर्ष
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धीरज तिग्गा, उम्र 36 वर्ष
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पीटर उर्फ शांति पीटर मिंज, उम्र 26 वर्ष
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उदय कुमार मिंज, उम्र 52 वर्ष
पुलिस के मुताबिक, सभी आरोपी ग्राम सागीभावना, थाना कांसाबेल, जिला जशपुर के निवासी हैं।
पशु चिकित्सक से कराया गया परीक्षण
पुलिस ने बताया कि विवेचना के दौरान पशु चिकित्सक को घटनास्थल पर बुलाकर जब्त गौमांस और गौवंश के अवशेषों का आवश्यक परीक्षण कराया गया। इसके बाद नियमानुसार अवशेषों को दफन कर पंचनामा तैयार किया गया। जब्त सामग्री को प्रकरण में साक्ष्य के रूप में शामिल किया गया है।
मामले में थाना कांसाबेल में अपराध क्रमांक 179/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 325 तथा छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम, 2004 की धारा 4, 5 एवं 10 के अंतर्गत अपराध दर्ज किया गया है।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने कही कार्रवाई जारी रखने की बात
इस कार्रवाई में थाना प्रभारी कांसाबेल निरीक्षक विनीत कुमार पांडे, सहायक उप निरीक्षक राजेश यादव, आरक्षक शरतचंद्र बेहरा, विनोद यादव, कमल शांति और मरियानुस एक्का की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
डीआईजी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जशपुर डॉ. लाल उमेद सिंह ने बताया कि जिले में गौवंश से संबंधित अवैध गतिविधियों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि मामले की विवेचना जारी है और घटनाक्रम से जुड़े अन्य तथ्यों एवं साक्ष्यों की जांच की जा रही है।
IBNUL KHAN
EDITOR-IN-CHIEF
JASHPUR TIMES






