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जशपुर: नाबालिग को भगा कर शादी का झांसा देकर अनाचार, आरोपी गिरफ्तार

परीक्षा देने निकली 16 वर्षीय छात्रा को आरोपी बहला-फुसलाकर उड़ीसा ले गया था, पुलिस की टेक्निकल टीम की मदद से बरामदगी और गिरफ्तारी

जशपुर जिले के पत्थलगांव थाना क्षेत्र अंतर्गत चौकी कोल्हेनझरिया इलाके में नाबालिग बालिका को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने और शादी का झांसा देकर अनाचार करने वाले आरोपी को जशपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस ने नाबालिग बालिका को उड़ीसा राज्य से बरामद कर सुरक्षित परिजनों के सुपुर्द कर दिया।परीक्षा देने निकली थी छात्रा, नहीं पहुंची स्कूलमामले में 25 फरवरी 2026 को एक महिला ने चौकी कोल्हेनझरिया में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी 16 वर्षीय बेटी, जो कक्षा दसवीं की छात्रा है, 24 फरवरी को सुबह करीब 8 बजे परीक्षा देने के लिए घर से निकली थी।करीब 9 बजे स्कूल के शिक्षक ने फोन कर जानकारी दी कि छात्रा स्कूल नहीं पहुंची है। इसके बाद परिजनों ने सहेलियों और आसपास के लोगों से पूछताछ की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल सका।

सहेलियों से कहा था – “मैं अभी आती हूं”

सहेलियों ने बताया कि छात्रा ने उन्हें कहा था कि तुम लोग जाओ, मैं थोड़ी देर में लघुशंका कर आती हूं। इसके बाद वह वापस नहीं लौटी।परिजनों ने आसपास और रिश्तेदारों में तलाश की, लेकिन जानकारी नहीं मिलने पर आशंका जताई कि किसी ने उसे बहला-फुसलाकर भगा लिया है।

पुलिस ने दर्ज किया मामला

रिपोर्ट पर पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए गुम इंसान दर्ज कर बीएनएस की धारा 137(2) के तहत मामला पंजीबद्ध कर जांच शुरू की।

उड़ीसा से बरामद हुई नाबालिग

पुलिस द्वारा लगातार तलाश और संदिग्धों से पूछताछ की जा रही थी। इसी दौरान मुखबिर की सूचना, परिजनों के सहयोग और पुलिस की टेक्निकल टीम की मदद से पता चला कि नाबालिग बालिका उड़ीसा राज्य के एक गांव में आरोपी इष्टा राणा (22 वर्ष) के साथ है।जिस पर पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए वहां पहुंचकर नाबालिग को बरामद किया और आरोपी को हिरासत में लेकर जशपुर लाया गया।

फोन से हुई थी दोस्ती

पूछताछ में नाबालिग ने बताया कि आरोपी से उसकी दोस्ती फोन के माध्यम से हुई थी। आरोपी ने उसे प्यार और शादी का झांसा देकर अपने साथ उड़ीसा स्थित घर ले गया, जहां उसके साथ जबरन अनाचार किया।

पॉक्सो एक्ट के तहत मामला

नाबालिग के बयान के आधार पर आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धारा 137(2), 64(2)(M), 65(1) तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 4 और 6 के तहत अपराध दर्ज किया गया है।अपराध स्वीकार करने और पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया।

इन पुलिसकर्मियों की रही अहम भूमिका

मामले की कार्रवाई और नाबालिग की बरामदगी में चौकी प्रभारी सहायक उप निरीक्षक विपिन किशोर केरकेट्टा, प्रधान आरक्षक मुकेश भगत, फ्रांसिस बेक, आरक्षक बलराम पैंकरा, इग्नेशियूस टोप्पो और महिला आरक्षक ब्रिजीनिया टोप्पो की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

Ibnul khan

Editor -in -chief

Jashpur Times

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