क्राइमछत्तीसगढ़जशपुरटॉप न्यूज़लोकल न्यूज़

नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगाने और दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की कठोर सजा

कुनकुरी विशेष पॉक्सो न्यायालय का सख्त फैसला, आरोपी को दोनों मामलों में सजा

कुनकुरी/जशपुर, 10 अगस्त 2026। नाबालिग बालिका को बहला-फुसलाकर भगाकर ले जाने और दुष्कर्म करने के मामले में कुनकुरी स्थित विशेष न्यायालय (एससी/एसटी एवं पॉक्सो) ने आरोपी सन्नु चौहान उर्फ सोनू चौहान (32 वर्ष) को दोषी ठहराते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने धारा 137(2) बीएनएस के तहत भी 5 वर्ष के कठोर कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया है। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी।

रथ मेले से नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले गया था आरोपी

मामला जून 2025 का है। नाबालिग बालिका अपने परिवार के साथ रथ मेला देखने गई थी। मेले के बाद वह घर वापस नहीं लौटी। परिजनों को बाद में जानकारी मिली कि आरोपी सोनू चौहान उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया है।

परिजनों की शिकायत पर चौकी कोल्हेनझरिया, थाना तुमला में अपराध दर्ज कर पुलिस ने तत्काल जांच शुरू की।

एक दिन बाद आरोपी के कब्जे से बरामद हुई बालिका

पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 1 जुलाई 2025 को नाबालिग बालिका को आरोपी सन्नु चौहान उर्फ सोनू चौहान के कब्जे से बरामद कर लिया। पीड़िता का महिला पुलिस अधिकारी के समक्ष कथन कराया गया। पुलिस के अनुसार, पीड़िता ने अपने कथन में आरोपी द्वारा प्यार और शादी का झांसा देकर अपने साथ ले जाने तथा दुष्कर्म करने की बात बताई।

जांच के दौरान पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण, गवाहों के बयान, आवश्यक दस्तावेज एवं वैज्ञानिक साक्ष्य एकत्र किए। जब्त सामग्री को एफएसएल जांच के लिए भेजा गया। विवेचना पूरी होने के बाद आरोपी के खिलाफ न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।

अदालत ने सुनाई 20 साल की सजा

प्रकरण की सुनवाई के दौरान अभियोजन द्वारा प्रस्तुत मौखिक, दस्तावेजी एवं वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर विशेष न्यायाधीश भानु प्रताप सिंह ने आरोपी को दोषी ठहराया।

न्यायालय ने—

  • धारा 137(2) बीएनएस के तहत 5 वर्ष कठोर कारावास एवं ₹1,000 अर्थदंड।
  • धारा 6 पॉक्सो एक्ट के तहत 20 वर्ष कठोर कारावास एवं ₹1,000 अर्थदंड।

की सजा सुनाई। दोनों सजाएं साथ-साथ भुगताई जाएंगी

पुलिस और अभियोजन की प्रभावी कार्रवाई

प्रकरण की विवेचना तत्कालीन चौकी प्रभारी कोल्हेनझरिया स.उ.नि. टेकराम सारथी एवं डीएसपी अजाक भावेश कुमार समरथ द्वारा की गई। वहीं न्यायालय में लोक अभियोजक भरत राम यादव ने प्रभावी पैरवी की।

जशपुर पुलिस ने कहा कि महिलाओं एवं बच्चों के विरुद्ध अपराधों में त्वरित कार्रवाई, वैज्ञानिक विवेचना और प्रभावी अभियोजन के माध्यम से दोषियों को कठोर सजा दिलाने की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।

IBNUL KHAN

EDITOR-IN-CHIEF

JASHPUR TIMES

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!