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कांसाबेल पॉक्सो मामले में आरोपी को आजीवन कारावास, ढाई माह में मिला पीड़िता को न्याय

विशेष पॉक्सो न्यायालय का बड़ा फैसला, पीड़िता को क्षतिपूर्ति देने का भी आदेश

जशपुर/कांसाबेल। जशपुर पुलिस की त्वरित विवेचना और प्रभावी अभियोजन के चलते थाना कांसाबेल में दर्ज पॉक्सो एक्ट के एक गंभीर मामले में आरोपी कलेश्वर राम विश्वकर्मा (45 वर्ष), निवासी ग्राम तुतटोली घोघर, थाना कांसाबेल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। विशेष पॉक्सो न्यायालय, जशपुर के अपर सत्र न्यायाधीश श्री जनार्दन खरे ने 23 जुलाई 2026 को यह फैसला सुनाते हुए पीड़िता को शासन की पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना के तहत मुआवजा प्रदान करने का भी आदेश दिया।

पुलिस के अनुसार, नाबालिग पीड़िता ने शिकायत दर्ज कराई थी कि आरोपी लंबे समय से उसके साथ गंभीर लैंगिक अपराध कर रहा था। 29 अप्रैल 2026 को आरोपी द्वारा दोबारा अपराध करने का प्रयास किए जाने पर पीड़िता के भाई ने विरोध किया, जिस पर आरोपी ने दोनों के साथ मारपीट की। इसके बाद पीड़िता ने परिजनों के साथ थाना कांसाबेल पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई।

2 मई 2026 को थाना कांसाबेल में अपराध क्रमांक 75/2026 दर्ज कर तत्काल विवेचना शुरू की गई। पुलिस ने पीड़िता का चिकित्सकीय परीक्षण, न्यायालयीन बयान, घटनास्थल का निरीक्षण तथा वैज्ञानिक एवं फॉरेंसिक साक्ष्य जुटाकर 46 दिनों में विवेचना पूरी कर 17 जून 2026 को विशेष पॉक्सो न्यायालय में आरोप-पत्र प्रस्तुत कर दिया।

विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत मौखिक, दस्तावेजी एवं वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए एफआईआर दर्ज होने के लगभग ढाई माह के भीतर आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसे नए आपराधिक कानूनों की भावना के अनुरूप त्वरित जांच और शीघ्र न्याय का महत्वपूर्ण उदाहरण माना जा रहा है।

प्रकरण में पीड़िता, गवाहों एवं ग्रामीणों का महत्वपूर्ण सहयोग रहा। वहीं जिला अभियोजन अधिकारी सुरेश कुमार साहू, एडीपीओ विपिन शर्मा तथा विशेष लोक अभियोजक अनुपम कुमार तिर्की की प्रभावी पैरवी और निरीक्षक जितेंद्र ताम्रकार की विवेचना के चलते आरोपी को कठोर दंड दिलाया जा सका।

डीआईजी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उमेद सिंह ने कहा कि महिलाओं एवं बच्चों के विरुद्ध अपराधों के मामलों में जशपुर पुलिस जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य कर रही है। ऐसे मामलों में त्वरित कार्रवाई, वैज्ञानिक विवेचना और प्रभावी अभियोजन के माध्यम से दोषियों को कठोर सजा दिलाना पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

IBNUL KHAN

EDITOR-IN-CHIEF

JASHPUR TIMES

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