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दिव्यांग नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सश्रम कैद, पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई सख्त सजा

फरसाबहार पुलिस की प्रभावी विवेचना और मजबूत पैरवी से मिला न्याय, पीड़िता को क्षतिपूर्ति देने के भी निर्देश

जशपुर/कुनकुरी। जशपुर जिले के फरसाबहार थाना क्षेत्र में नाबालिग दिव्यांग (मूक-बधिर) बालिका से दुष्कर्म के मामले में विशेष न्यायालय (पॉक्सो), कुनकुरी ने आरोपी गजाधर पैंकरा (62 वर्ष), निवासी ग्राम बनगांव, थाना फरसाबहार को दोषी ठहराते हुए 20 वर्ष के सश्रम कारावास एवं ₹1,000 अर्थदंड की सजा सुनाई है। न्यायालय ने पीड़िता को शासन की पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना के तहत सहायता प्रदान करने के भी निर्देश दिए हैं।

पुलिस के अनुसार, 17 सितंबर 2024 को पीड़िता की माता ने थाना फरसाबहार में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनकी 13 वर्षीय दिव्यांग (मूक-बधिर) पुत्री को गांव का निवासी गजाधर पैंकरा बहला-फुसलाकर सुनसान स्थान पर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। घर लौटने पर बालिका के व्यवहार में बदलाव आने पर परिजनों ने सांकेतिक संवाद के माध्यम से घटना की जानकारी प्राप्त की और तत्काल पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।

मामले की गंभीरता को देखते हुए फरसाबहार पुलिस ने तत्काल अपराध दर्ज कर पीड़िता का चिकित्सकीय परीक्षण कराया, घटनास्थल का निरीक्षण किया तथा वैज्ञानिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य एकत्रित किए। पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजते हुए समय-सीमा में न्यायालय में आरोप-पत्र प्रस्तुत किया गया।

विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) श्री भानूप्रताप सिंह त्यागी ने अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत मौखिक, चिकित्सकीय, वैज्ञानिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 64(2)(ट) एवं पॉक्सो अधिनियम के तहत दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई।

प्रकरण की विवेचना उप निरीक्षक सुरजन राम पोर्ते एवं सहायक उप निरीक्षक प्रेमिका खलखो ने की। वहीं विशेष लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के चलते अभियोजन पक्ष आरोपी को कठोर दंड दिलाने में सफल रहा।

जशपुर पुलिस ने कहा कि महिलाओं एवं बच्चों, विशेषकर नाबालिग और दिव्यांग बच्चों के विरुद्ध अपराधों के मामलों में ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति अपनाई जा रही है तथा ऐसे मामलों में त्वरित जांच और प्रभावी अभियोजन के माध्यम से दोषियों को कठोर सजा दिलाना सर्वोच्च प्राथमिकता |

IBNUL KHAN

EDITOR-IN-CHIEF

JASHPUR TIMES

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