लोदाम पुलिस की दो बड़ी कार्रवाई: डायल-112 वाहन पर हमला करने और शादी का झांसा देकर दुष्कर्म के मामले में दो आरोपी गिरफ्तार
शासकीय वाहन के शीशे तोड़कर आरक्षक को किया था घायल, दूसरे मामले में गर्भवती होने के बाद शादी से मुकरने का आरोप; दोनों आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया

डायल-112 वाहन पर दाउली से हमला, आरक्षक घायल
पुलिस के अनुसार, डायल-112 वाहन क्रमांक CG 03-A-2745 में चालक के रूप में कार्यरत रोशन टोप्पो ने थाना लोदाम में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। शिकायत के मुताबिक, 15 अक्टूबर 2026 की रात करीब 1:45 बजे पुलिस टीम को लोदाम मंडी बैरियर के पास एक व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक स्थान पर हथियार लहराने की सूचना मिली थी।
सूचना पर चालक रोशन टोप्पो और आरक्षक क्रमांक 39 जीतेश कुमार ध्रुव मौके पर पहुंचे। वहां लोदाम निवासी योगेश कुमार भगत कथित तौर पर धारदार लोहे की दाउली लहराता हुआ मिला।
पुलिस के मुताबिक, पूछताछ के दौरान आरोपी ने विवाद करते हुए जान से मारने की धमकी दी और डायल-112 वाहन का दरवाजा खोलने का प्रयास किया। दरवाजा नहीं खुलने पर उसने वाहन के बाईं ओर दाउली से हमला कर दिया। इससे वाहन के दोनों दरवाजों के शीशे टूट गए और कांच के टुकड़े लगने से आरक्षक जीतेश कुमार ध्रुव के चेहरे पर चोट आई।
मामले में थाना लोदाम में अपराध क्रमांक 65/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता की धारा 121(1), 324(3) तथा आर्म्स एक्ट की धारा 25 और 27 के तहत अपराध दर्ज किया गया। विवेचना के दौरान पुलिस ने आरोपी योगेश कुमार भगत (30 वर्ष), निवासी लोदाम को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार, घटना में प्रयुक्त लोहे की दाउली भी जब्त की गई है।
शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का आरोप, दूसरा आरोपी गिरफ्तार
दूसरे मामले में 26 वर्षीय युवती ने 17 अक्टूबर 2026 को अपने परिजनों के साथ थाना लोदाम पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में दुलदुला थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी जगदेव सिंह (24 वर्ष) पर शादी का झांसा देकर उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाने का आरोप लगाया गया है।
पुलिस के अनुसार, पीड़िता ने बताया कि अप्रैल 2023 में एक पारिवारिक विवाह समारोह के दौरान उसकी आरोपी से पहचान हुई थी। इसके बाद आरोपी ने शादी का आश्वासन देकर अलग-अलग अवसरों पर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। शिकायत में 10 जुलाई 2026 को जशपुर बुलाकर रानीदाह क्षेत्र में भी शारीरिक संबंध बनाने का आरोप लगाया गया है।
पीड़िता के मुताबिक, गर्भवती होने की जानकारी देने के बाद आरोपी उसे 23 सितंबर 2026 को गर्भावस्था की जांच के लिए जशपुर के एक क्लिनिक में भी ले गया था। बाद में आरोपी द्वारा शादी से इनकार किए जाने पर उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।
पुलिस ने शिकायत के आधार पर थाना लोदाम में अपराध क्रमांक 64/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता की धारा 64(2)(m) और 69 के अंतर्गत मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की। इस दौरान महिला पुलिस अधिकारी द्वारा पीड़िता का बयान दर्ज किया गया और चिकित्सकीय परीक्षण कराया गया। पुलिस ने प्रकरण से संबंधित मोबाइल फोन और सोनोग्राफी रिपोर्ट भी जब्त की।
विवेचना में आरोपी की संलिप्तता पाए जाने पर जगदेव सिंह को 18 अक्टूबर 2026 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया।
गिरफ्तारी में पुलिस टीम की महत्वपूर्ण भूमिका
दोनों मामलों में कार्रवाई और आरोपियों की गिरफ्तारी में थाना प्रभारी लोदाम निरीक्षक कृष्ण कुमार साहू, सहायक उप निरीक्षक सहबीर भगत, प्रधान आरक्षक आनंद खाखा तथा आरक्षक बूटा सिंह, विद्यासागर पैंकरा, जशवंत मिंज, सुनीत कुजूर, जगजीवन यादव और बसंत यादव की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
पुलिस ने दोनों प्रकरणों में आगे की वैधानिक कार्रवाई जारी रहने की जानकारी दी है।
IBNUL KHAN
EDITOR-IN-CHIEF
JASHPUR TIMES






