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नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगाने और शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाला आरोपी गिरफ्तार

पत्थलगांव पुलिस की त्वरित कार्रवाई, नाबालिग बालिका सुरक्षित बरामद

पत्थलगांव (जशपुर)।
थाना पत्थलगांव क्षेत्रांतर्गत नाबालिग बालिका को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने और शादी का झांसा देकर अनाचार करने के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। पुलिस ने नाबालिग बालिका को सुरक्षित बरामद कर परिजनों के सुपुर्द कर दिया है।

मामले का संक्षिप्त विवरण

पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, दिनांक 04 जनवरी 2026 को थाना पत्थलगांव क्षेत्र के एक ग्राम निवासी प्रार्थी द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। प्रार्थी ने बताया कि रात्रि में भोजन के बाद पूरा परिवार अपने-अपने कमरे में सोने चला गया था। उनकी 16 वर्षीय नाबालिग पुत्री भी अपने कमरे में सोने गई थी।
दिनांक 05 जनवरी 2026 की सुबह लगभग 05:00 बजे जब परिजन उसे जगाने पहुंचे, तो वह कमरे में नहीं मिली। इसके बाद परिजनों द्वारा आसपास, रिश्तेदारों एवं सहेलियों के यहां तलाश की गई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। परिजनों को आशंका हुई कि किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा नाबालिग बालिका को बहला-फुसलाकर भगा ले जाया गया है।

तत्काल दर्ज हुआ मामला, शुरू हुई तलाश

मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना पत्थलगांव में गुम इंसान एवं बीएनएस की धारा 137(2) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर जांच विवेचना शुरू की गई। पुलिस द्वारा लगातार नाबालिग बालिका की पतासाजी करते हुए संदिग्धों से पूछताछ की जा रही थी।

तकनीकी साक्ष्य से मिली सफलता

मुखबिर की सूचना, परिजनों के सहयोग एवं पुलिस की तकनीकी टीम की मदद से जानकारी मिली कि गुम नाबालिग बालिका थाना बागबहार क्षेत्रांतर्गत एक ग्राम में आरोपी के साथ मौजूद है। इस पर पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उक्त स्थान पर पहुंचकर नाबालिग बालिका को आरोपी के कब्जे से सुरक्षित बरामद किया और आरोपी को हिरासत में लेकर थाना लाया गया।

शादी का झांसा देकर किया अनाचार

पुलिस पूछताछ में नाबालिग बालिका ने बताया कि आरोपी मानसिंह नाग (उम्र 20 वर्ष) द्वारा उसे शादी और प्यार का झांसा देकर भगा ले जाया गया था। इस दौरान आरोपी द्वारा नाबालिग के साथ अनाचार किया गया। पुलिस ने नाबालिग बालिका का चिकित्सीय परीक्षण कराकर उसे परिजनों के सुपुर्द कर दिया है।

इन धाराओं में अपराध पंजीबद्ध

नाबालिग बालिका के कथन एवं उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपी के विरुद्ध थाना पत्थलगांव में
बीएनएस की धारा 137(2), 64(2)(M), 69 तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 4 एवं 6 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है।

आरोपी गिरफ्तार, भेजा गया जेल

पुलिस पूछताछ में आरोपी द्वारा अपराध स्वीकार करने एवं पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने पर उसे विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।

इनकी रही अहम भूमिका

मामले की जांच, नाबालिग बालिका की दस्तयाबी एवं आरोपी की गिरफ्तारी में थाना प्रभारी पत्थलगांव विनीत कुमार पांडे, सहायक उप निरीक्षक हरिराम टंडन, खिरोवती बेहरा तथा आरक्षक राजेंद्र रात्रे की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

एसएसपी ने दी जानकारी

इस संबंध में शशि मोहन सिंह ने बताया कि पत्थलगांव क्षेत्र से गुम नाबालिग बालिका को सुरक्षित ढूंढकर परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। साथ ही नाबालिग को भगाने और शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है।

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ibnul khan

aditor-in-chief, jashpur times

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